महंतों ने लगाई थी याचिका, इंदौर हाईकोर्ट मामले में दे चुकी आदेश
उज्जैन: महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसाद के पैकेट से मंदिर के शिखर का फोटो और ऊँ हटाने को लेकर समिति को चेतावनी दी गई है। इसके लिए बकायदा कोर्ट में महंत सुखदेवानंद ब्रह्मचारी, गुरु श्रीमहंत योगानंद, ब्रह्मचारी श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, छत्रीबाग, इंदौर और पं. शरद कुमार मिश्र, गुरु स्वामी राधाकान्ताचार्य महाराज श्री दुर्गाशक्ति पीठ, महू की ओर से याचिका दायर की गई थी।
कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक इन्हें नहीं हटाया गया है। इसे लेकर अब अंतिम चेतावनी दी गई है। इंदौर हाईकोर्ट बेंच ने 24 अप्रैल को अपने आदेश में महाकाल मंदिर प्रबंध समिति को 90 दिन में फोटो और ऊँ हटाने को कहा था। समिति ने इसके लिए कोर्ट से समय मांगा था। लेकिन इस बात को 4 महीने हो गए। महंतों की ओर से याचिका लगाने वाले हाईकोर्ट के वकील अभीष्ट मिश्र ने कहा कि यह हाई कोर्ट की अवमानना है। समिति को पत्र भेजकर अब 10 दिन में फोटो हटाने के लिए कहा है। मिश्र का कहना है कि प्रसाद के खाली पैकेट श्रद्धालु कचरे में फेंक देते हैं। इससे सनातन धर्म का अपमान हो रहा है।