नयी दिल्ली 21 अगस्त (वार्ता) चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए दिया गया विज्ञापन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है क्योंकि यह भर्ती प्रक्रिया राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू हो गयी थी।
आयोग ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि उसने भर्ती प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी है लेकिन राज्य सरकार से भर्ती के परिणाम चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित करने को कहा है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उसे पत्र लिखकर कहा था कि राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार ने नौकरियों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है। आयोग ने कहा कि उसने इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी थी। राज्य सरकार ने बताया है कि यह भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने से पहले शुरू की गयी थी।
आयोग ने श्री रमेश को राज्य सरकार के जवाब से अवगत कराने के बाद उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया है।
चुनाव आयोग ने इस वर्ष जनवरी में इसी तरह के एक मामले में अपने दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग नियमित भर्ती और प्रोन्नति की प्रक्रिया जारी रख सकते हैं । आयोग ने कहा है कि गैर संवैधानिक निकायों को आयोग से इसके लिए मंजूरी लेना अनिवार्य होता है।