दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक
जबलपुर। हाईकोर्ट ने दमोह जिले में पदस्थ होमगार्ड सैनिक को दो माह का कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए उन्हें सेवा में बने रहने की अनुमति दी है। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस अमरनाथ केसरवानी की युगलपीठ ने डीजी होमगार्ड, एडीशनल कमांडेंट जनरल जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट नर्मदापुरम व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।
यह मामला दमोह निवासी हनुमत सिंह ठाकुर की ओर से दायर किया गया है। जिसमें कहा गया है कि उन्हें एक अगस्त से 30 सितंबर तक का कॉल ऑफ दिया गया है। आवेदक की ओर से कहा गया कि शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर 3 साल में 2 माह का कॉल ऑफ कर दिया गया। वर्ष 2010 में होमगार्डस कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाईकोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्डस की सेवा नियम बनाये एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाये। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।