निलंबित सचिव, पंचायत समन्वय अधिकारी, पूर्व सरपंच से 12.63 लाख वसूली के आदेश पारित
जबलपुर: कुंडम विकासखंड के ग्राम पंचायत गौरी में 24 अप्रैल को पंचायत में कार्यालय व्यय एवं अन्य सामग्री की मरम्मत के नाम से फर्जी बिल लगाकर ई-भुगतान किये जाने, बिना प्रस्ताव पारित किये गए। बिना मूल्यांकन एवं बिना कार्य किये पंचायत के खाते से राशि रूपये 4,14,200/- का आहरण किये जाने, आंगनबाडी भवन, सी.सी.सडक़, बाउंड्रीवालका कार्य किये बिना राशि का आहरण किये।
सीईओ जिला पंचायत श्रीमती जयति सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कुंडम विकासखंड के ग्राम पंचायत गौरी द्वारा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों एवं जांच समिति से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत गौरी में विभिन्न कार्यों में निम्नानुसारवित्तीय अनियमितता किये जाने से निलंबित सचिव आशीष दुबे ,निलंबित पंचायत समन्वय अधिकारी नरेश महोबिया एवं पूर्व सरपंच संत कुमार चौधरी को कुलराशि रु. 12,63,108/- के अपभक्षण का दोषी पाते हुए संबंधित अनावेदकों पर निम्नानुसार वसूली के लिए आदेश पारित किया गया।
जिसमें निलंबित सचिव आशीष दुबे -6,31,554/-, निलंबित पंचायत समन्वय अधिकारी नरेश महोबिया – 1,59,852/-, संत कुमारचौधरी पूर्व सरपंच – 4,71,702/- उक्त वसूली की राशि 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत के एकल खाते में जमा कर रसीद न्यायालय विहित प्राधिकारी या मुख्य कार्यपालनअधिकारी जिला पंचायत जबलपुर कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्तुत करने हेतु आदेशितकिया गया। उन्होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में राशि जमा न किये जाने पर संबंधितों अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।