जबलपुर: स्कूल से पैदल घर लौट रहे मासूम को तेज रफ्तार कार से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले चालक को अदालत ने एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन ने आरोपित यादवेंद्र सिंह लोधी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार, घटना सात अक्टूबर 2022 की दोपहर करीब 3.20 बजे बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरिया कलां की है। अर्पित सिंह लोधी स्कूल से पैदल अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बस स्टैंड की तरफ से आ रही अल्टो कार क्रमांक एमपी 20 सीडी 4802 ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बालक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। घटना के समय मृतक के नाना भोले सिंह सड़क किनारे खड़े थे। उन्होंने पुलिस को बताया कि कार चालक तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था।
उनकी सूचना पर बेलखेड़ा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। बाद में कार चालक के विरुद्ध धारा 279 और 304-ए भारतीय दंड संहिता तथा मोटरयान अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान पुलिस ने वाहन स्वामी को मोटरयान अधिनियम की धारा 133 के तहत नोटिस जारी किया। इसके जवाब में उसने घटना के समय स्वयं वाहन चलाना स्वीकार किया। पुलिस ने वाहन और उसके दस्तावेज जब्त किए। जांच में आरोपी के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना भी सामने आया, जिसके बाद मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 भी जोड़ी गई। विवेचना पूरी होने पर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में उपनिदेशक अभियोजन केएस मुवेल और सहायक निदेशक अभियोजन संदीप जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भगवानदास पटेल ने पैरवी की। अभियोजन साक्षियों के परीक्षण और प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने यादवेंद्र सिंह को एक वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया
