मुआवजा नहीं चुकाने पर कलेक्टर कार्यालय की संपत्ति कुर्क करने का आदेश

जबलपुर: सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के स्वजन को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं करने पर तीसरे अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने कलेक्टर कार्यालय की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। आदेश के पालन में बुधवार को अधिवक्ता और संबंधित अधिकारी कुर्की की कार्रवाई के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। प्रकरण के अधिवक्ता आत्माराम लखेरा के अनुसार, सात अक्टूबर 2019 को कुंडम एसडीएम के बोलेरो वाहन (एमपी-02 एवी-6643) से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। हादसे के समय वाहन टीकाराम ठाकुर चला रहे थे।

वाहन का स्वामित्व मध्य प्रदेश शासन, कलेक्टर जबलपुर के नाम था। मृतक की पत्नी नूरजहां ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत मुआवजे का दावा प्रस्तुत किया था। तीसरे अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के सदस्य बृजेश सिंह की अदालत ने 25 फरवरी, 2025 को प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए ब्याज सहित 12 लाख 93 हजार रुपये का मुआवजा देने का अवार्ड पारित किया था। अधिवक्ता का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद निर्धारित राशि का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने जिला न्यायालय में अवार्ड के निष्पादन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। भुगतान लंबित रहने पर न्यायालय ने कलेक्टर कार्यालय की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के निर्देश जारी किए।

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