सीहोर। अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी के मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने एक आरोपी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. वहीं प्रकरण में शामिल दो अन्य आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया. अभियोजन के अनुसार 9 अप्रैल 23 को बुदनी थाने में विकास खींची को मुखबिर से सूचना मिली थी कि प्रकाश बघेल बाइक से अवैध डोडाचूरा लेकर होशंगाबाद से बुदनी की ओर आ रहा है. पुलिस टीम ने नर्मदा ब्रिज के पास घेराबंदी कर बाइक सवार को रोका. पूछताछ में उसने अपना नाम प्रकाश बघेल निवासी जिला मुरैना बताया. तलाशी के दौरान उसके बैग से 7 किलो 60 ग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ. आरोपी के पास मादक पदार्थ रखने या परिवहन करने का कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला. पुलिस ने डोडाचूरा और बाइक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था. सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया ने शासन की ओर से पैरवी की.
