
सारंगपुर। शहर के चर्चित हत्याकांड में हत्या के आरोपी बड़े भाई ओर भाभी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई न्यायालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार छोटे भाई कमल पुष्पद की हत्या के मामले में अदालत ने बड़े भाई बाबूलाल पुष्पद और उसकी पत्नी सोना बाई पुष्पद को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अतुल राज भलावी की अदालत ने दोनों पर 3-3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हत्या 15 अगस्त 2025 की सुबह जमीन, मकान और दुकान के किराए को लेकर हुए विवाद में हुई थी।
कुल्हाड़ी से हमला कर की थी हत्या
अतिरिक्त लोक अभियोजक शिव प्रसाद शर्मा ने बताया कि घटना 15 अगस्त 2025 की सुबह करीब 7 बजे हुई थी। जमीन, मकान और दुकान के किराए को लेकर विवाद के दौरान बाबूलाल पुष्पद और उसकी पत्नी सोना बाई ने अपने छोटे भाई कमल पुष्पद की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।
अभियोजन के मुताबिक, सोना बाई ने हत्या में अपने पति का साथ दिया था। दोनों आरोपी कीड़ी रोड, सारंगपुर, जिला राजगढ़ के निवासी हैं।
मां थीं प्रत्यक्षदर्शी, लेकिन बयान दर्ज नहीं हो सके
घटना की सूचना मिलने पर सारंगपुर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। मामले में मृतक की मां प्रत्यक्षदर्शी थीं, लेकिन माँ को लकवा होने के कारण अदालत में उनके बयान दर्ज नहीं हो सके। ऐसे में अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना मामला पेश किया, 18 गवाहों के बयान और एफएसएल रिपोर्ट पेश की
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए। इसके अलावा बाबूलाल से जब्त कुल्हाड़ी और कपड़ों को जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) भेजा गया था।
गवाहों के बयान, एफएसएल रिपोर्ट और अन्य पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने बाबूलाल और सोना बाई को हत्या का दोषी ठहराया। इसके बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।
पत्नी को आर्थिक सहायता दिलाने की अनुशंसा
अदालत ने मृतक की पत्नी को आर्थिक सहायता दिलाने के लिए मध्य प्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ को प्रतिकर देने की अनुशंसा की है।थाना प्रभारी ने की जांच, अभियोजन पक्ष से शर्मा ने की पैरवी
इस मामले की जांच सारंगपुर थाना प्रभारी आकांक्षा हाडा ने की। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक शिव प्रसाद शर्मा ने अदालत में पैरवी की।
