लहार में जमीन विवाद पर एसडीएम का सख्त आदेश

भिण्ड: लहार तहसील के ग्राम श्यामपुरा में कृषि भूमि को लेकर चल रहे विवाद के मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी, लहार ने सख्त रुख अपनाते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। आदेश के तहत विवादित भूमि पर धान की फसल की कटाई पर रोक लगाई गई है। साथ ही संबंधित राजस्व अधिकारियों और थाना प्रभारी लहार को मौके पर कार्रवाई कर शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम श्यामपुरा निवासी सरोज देवी अवधबिहारी एवं हेमंत कुमार अवधबिहारी ने एसडीएम न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 164 के तहत कार्रवाई की मांग की थी। आवेदकों का कहना है कि ग्राम श्यामपुरा में स्थित कृषि भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। आवेदन में आराजी सर्वे क्रमांक 175, 178, 180 एवं 182 की भूमि का उल्लेख किया गया है।
आवेदन के अनुसार, सर्वे क्रमांक 175 की 0.02 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 178 की 0.49 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 180 की 0.21 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 182 की 0.37 हेक्टेयर भूमि विवाद के दायरे में है। आवेदकों ने आरोप लगाया कि विवादित कृषि भूमि पर उनके हिस्से में मिली भूमि पर दूसरे पक्ष द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है और धान की फसल काटने की तैयारी की जा रही है।
आवेदकों ने न्यायालय को बताया कि विवादित भूमि पर धान की फसल काटे जाने से विवाद बढ़ने और शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर फसल कटाई रुकवाने तथा विवाद का निराकरण होने तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी।
एसडीएम न्यायालय ने तत्काल सुनवाई कर जारी किया आदेश
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम लहार ने आवेदन पर विचार करने के बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 164 के तहत प्रकरण दर्ज कर अंतरिम आदेश जारी किया। आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 165 का उल्लेख करते हुए विवादित भूमि के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।
न्यायालय ने आदेश दिया है कि विवादित भूमि पर धान की फसल की कटाई नहीं की जाए तथा संबंधित भूमि पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। आदेश का उद्देश्य भूमि विवाद के चलते किसी प्रकार के तनाव, विवाद या अप्रिय स्थिति को उत्पन्न होने से रोकना है
राजस्व निरीक्षक और थाना प्रभारी को कार्रवाई के निर्देश
एसडीएम न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक एवं थाना प्रभारी लहार को आदेशानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को विवादित भूमि पर स्थिति पर नजर रखने तथा न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है
आदेश में यह भी कहा गया है कि विवादित भूमि और फसल के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 126/135 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होने पर नियमानुसार कदम उठाए जाएं, ताकि दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ने से रोका जा सके
विवाद बढ़ने से पहले प्रशासन ने किया हस्तक्षेप
कृषि भूमि पर फसल कटाई को लेकर होने वाले विवाद कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। ऐसे में लहार एसडीएम न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश को शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब संबंधित राजस्व और पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे मौके की स्थिति का जायजा लेकर न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं
फिलहाल मामले में न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश जारी किया गया है। भूमि के स्वामित्व, वास्तविक कब्जे और संबंधित पक्षों के दावों का अंतिम निराकरण सक्षम न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगा प्रशासन की कार्रवाई के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि विवादित भूमि पर आदेश का कितना पालन होता है और राजस्व विभाग की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं

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