
सीहोर। नियमों की अनदेखी करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों के खिलाफ औषधि प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए चार मेडिकल स्टोरों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं, जबकि एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया गया है.
जिले के भैरुंदा स्थित एमआर मेडिकल, गुरुदेव मेडिकल एजेंसी, बुधनी स्थित सांई विभु मेडिकल और बकतरा स्थित श्री विनायक मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई थी. अनियमितताएं मिलने पर चारों प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे. औषधि निरीक्षक किरण कुमार मगरे ने बताया कि संबंधित मेडिकल संचालकों से दवाओं के क्रय-विक्रय का रिकॉर्ड और अन्य अनियमितताओं को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए.
नियमों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए औषधि प्रशासन ने भैरुंदा की गुरुदेव मेडिकल एजेंसी का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. वहीं भैरुंदा के एमआर मेडिकल, बुधनी के सांई विभु मेडिकल और बकतरा के श्री विनायक मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए. प्रशासन की इस कार्रवाई से जिले के अन्य मेडिकल स्टोर संचालकों में भी हड़कंप का माहौल बन गया है.
