
सिंगरौली । हल्का पटवारी मझौली की रिपोर्ट पर कोतवाली बैढ़न में कांग्रेस पार्टी के नेत्री एवं पूर्व मेयर रेनू शाह समेत भास्कर मिश्रा एवं राधिका उर्फ पप्पू शाह के विरूद्ध शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने समेत विभिन्न बीएनएस की धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 जुलाई को सिंगरौली तहसील ग्रामीण स्थित परसदेही में पावर ग्रिड कंपनी के टॉवर निर्माण स्थल पर दुर्घटना हो जाने से जगदीश शाह की मौत हो गई। दुर्घटना के चलते कार्यपालिक मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार सिंगरौली एवं हल्का पटवारी के साथ शांति बनाने पहुंचे थे। जहां पुलिस बल भी उपस्थित था। मौके पर आहत व्यक्ति के परिजनों को समझाइश दी जा रही थी कि तभी राधिका बर्मा, रेनू शाह पति अशोक शाह बैढ़न एवं भास्कर मिश्रा पचखोरा घटनास्थल पर पहुंचे तथा इनके द्वारा परिजनों और अन्य व्यक्तियों को शांति भंग करने तथा जाम लगाने हेतु उसकाया गया। साथ ही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को भी अभद्रता पूर्ण तथा अपमान जनित तरीके से धमकाया गया। मझौली हल्का पटवारी विष्णु प्रताप बर्मा ने यह भी बताया कि राजस्व दल को शासकीय कार्य करने से रोका गया और उपरोक्त व्यक्तियों ने अपने साथियों के साथ घेर लिया गया उपस्थित पुलिस बल द्वारा बीच-बचाव कर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को सुरक्षा दी गई। इस रिपोर्ट के आधार पुलिस ने बीएनएस की धारा 132,195(1), 221,351 (1) एवं 352 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पूर्व मेयर समेत अन्य पर अपराध पंजीबद्ध किये जाने पर राजनैतिक रंग ले लिया है। आरोप लगाया जा रहा है कि पावर ग्रिड कंपनी पर अपराध पंजीबद्ध नही किया गया, बल्कि जिनके द्वारा मृतिक के आश्रितो को सहायता राशि दिलाए जाने के लिए मांग की जा रही थी, उन्ही पर प्रशासन ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया है। भाजपा शासन काल में अफसरशाही हाबी हैं। सोशल मीडिया में इस कार्रवाई की जमकर आलोचना की जा रही है। फिलहाल यह मामला अब तूल पकड़ लिया है।
