चुनाव आयोग ने फॉर्म सात के तहत थोक में दावे और आपत्ति पर सीमा लगायी

आयोग ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि फार्म सात के जरिए एसआईआर की पूरी अवधि के दौरान कोई मतदाता अपने क्षेत्र में अधिकतम दस दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेगा।

आयोग ने कहा है कि एसआईआर के इतर मतदाता सूचियों के निरतंर उद्तन बनाने की प्रक्रिया के तहत कोई मतदाता फार्म सात के जरिए अपने क्षेत्र में प्रति माह अधिकतम पांच दावे या आपत्ति ही करा सकेगा।

आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों में मतदाता पंजीयक अधिकारी (ईआरओ) पहले दावे और आपत्ति करने वालों कोई ही नोटिस जारी करेगा और उसके हर आपत्ति पर व्यक्तिगत रुप से उसका बयान लेगा।

ईआरओ हर आपत्ति की वैधता को लेकर अपनी संतुष्टि के बाद उस आवदेन को मतदाता पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 19 एवं 20 के तहत उसका निस्तारण करेगा। इसके लिए वह उस व्यक्ति को अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिसके बारे में आपत्ति की गयी है।

 

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