नयी दिल्ली (वार्ता) चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों पर व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में आपत्तियां और दावे दर्ज कराने से उत्पन्न चुनाैतियों को देखते हुए उनकी संख्या सीमित करने के निर्देश दिये है।
आयोग ने शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में कहा है कि फार्म सात के जरिए एसआईआर की पूरी अवधि के दौरान कोई मतदाता अपने क्षेत्र में अधिकतम दस दावे या आपत्तियां दर्ज करा सकेगा।
आयोग ने कहा है कि एसआईआर के इतर मतदाता सूचियों के निरतंर उद्तन बनाने की प्रक्रिया के तहत कोई मतदाता फार्म सात के जरिए अपने क्षेत्र में प्रति माह अधिकतम पांच दावे या आपत्ति ही करा सकेगा।
आयोग ने कहा है कि ऐसे मामलों में मतदाता पंजीयक अधिकारी (ईआरओ) पहले दावे और आपत्ति करने वालों कोई ही नोटिस जारी करेगा और उसके हर आपत्ति पर व्यक्तिगत रुप से उसका बयान लेगा।
ईआरओ हर आपत्ति की वैधता को लेकर अपनी संतुष्टि के बाद उस आवदेन को मतदाता पंजीकरण नियमावली 1960 के नियम 19 एवं 20 के तहत उसका निस्तारण करेगा। इसके लिए वह उस व्यक्ति को अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर देगा जिसके बारे में आपत्ति की गयी है।
Sat Oct 10 , 2026
नयी दिल्ली, (वार्ता) कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के 10 नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और देश में बड़े पैमाने पर ‘वोट चोरी’ होने की जानकारी दी […]