भोपाल। नगर निगम की भवन अनुज्ञा शाखा ने नियमों के विपरीत संचालित हो रहे रेडक्रॉस सोसायटी परिसर स्थित सिद्धांता अस्पताल को बुधवार को सील किया. नगर निगम के अनुसार जिस भवन में अस्पताल संचालित किया जा रहा था, उसके लिए कामकाजी महिला छात्रावास के उपयोग की अनुमति दी गई थी. यह अनुमति जी प्लस वन भवन के लिए थी. इसके बावजूद भवन का उपयोग अस्पताल के रूप में किया जा रहा था. निगम ने इसे भवन की स्वीकृत अनुमति और अधिभोग नियमों का उल्लंघन माना है.
-फायर सेफ्टी में भी मिली थीं कमियां
निगम के मुताबिक भवन की पूर्व जांच में फायर सेफ्टी से जुड़ी जरूरी व्यवस्थाएं भी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं पाई गई थीं. इसी आधार पर अस्पताल के संचालन को लेकर कार्रवाई की गई.
-पूर्व में स्वास्थ्य विभाग कर चुका है लाइसेंस निरस्त
स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर भी सिद्धांता सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की गई है. सीएमएचओ की जांच में मरीजों की सुरक्षा और इलाज से जुड़ी 19 कमियां सामने आने के बाद अस्पताल का नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस निरस्त कर दिया गया. जांच में एक्स-रे, डायलिसिस, मरीजों के रिकॉर्ड, ब्लड सैंपल, ऑक्सीजन, पैथोलॉजी और फायर सेफ्टी जैसी व्यवस्थाओं में खामियां मिलने की बात सामने आई. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालन की अनुमति निरस्त कर दी थी. अब नगर निगम ने भवन के उपयोग संबंधी नियमों के उल्लंघन को आधार बनाकर अस्पताल को सील कर दिया.
