जबलपुर: बेलखेड़ा के ग्राम रजोला में गालीगलौज कर हंसिया से हमला करने वाले आरोपी दंपत्ति को पाटन अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायिक मजिस्टे्ट प्रथम श्रेणी की अदालत ने आरोपी दशरथ प्रसाद मेहरा व उसकी पत्नी गंगोत्री बाई को छह-छह माह के कारावास व तेरह-तेरह सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओं जतिन तिवारी ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि ग्राम रजोला निवासी नीलेश मेहरा ने 1 फरवरी 2018 को बेलखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज करायी थी।
जिसमें उसने बताया था कि जब वह अपने खेत गया तो उसके खेत से लगे हुए खेत पर आरोपी दशरथ मेहरा, राहुल व दशरथ की पत्नी गंगोत्री हंसिया से राहर काटते हुए गालीगलौज कर रहे थे। जब उसने मना किया तो आरोपियों ने ईंट से हमला करते हुए मारपीट शुरु कर दी। जिससे हंसिया उसकी मॉ माया बाई व दादी श्याम बाई को लग गया और दोनों को कटकर खून बहने लगा। उक्त मामले की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान अदालत के समक्ष पेश किया था। मामले के विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी दंपत्ति को उक्त सजा से दंडित किया।
