फिल्म अभिनेता राजपाल यादव के खिलाफ महू कोर्ट से वारंट जारी

महू:फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. महू सिविल न्यायालय द्वारा एक पुराने मामले में उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है. यह वारंट पंचम व्यवहार न्यायाधीश फरहान मसूद कुरैशी ने महू निवासी व फिल्म फाइनेंसर प्रकाश जाजू की ओर से दर्ज कराए वाद पर सुनवाई के बाद जारी किया है. कोर्ट ने इस संबंध में पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं.
मामले की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राधेश्याम अग्रवाल ने बताया कि महू निवासी प्रकाश जाजू विगत 30-40 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में मुंबई में निवास करते हैं. जाजू की ओर से निर्मला जानकी सिनेमा के नाम से संचालित फर्म के जरिए अभिनेता राजपाल यादव को फिल्म निर्माण के लिए 25 लाख रुपये दिए गए थे. इसका बाकायदा एक एग्रीमेंट भी तैयार किया गया था. राशि की वापसी के लिए राजपाल यादव ने पोस्ट-डेटेड चेक दिए थे, लेकिन बैंक में लगाने पर वे चेक बाउंस हो गए. एग्रीमेंट की शर्तों का पालन न करने और राशि न लौटाने पर यह मामला न्यायालय की दहलीज तक पहुंचा.
सुप्रीम कोर्ट से भी लग चुकी है कड़ी फटकार
गौरतलब है कि चेक बाउंस से जुड़े एक अन्य पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अन्य निजी फर्म का बकाया भुगतान न करने पर राजपाल यादव को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने अभिनेता द्वारा अपने ही हलफनामे का पालन न करने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. प्रधान न्यायाधीश की पीठ ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा कि अभिनेता का अहंकार सही जगह पर लाने की जरूरत है और उनकी असली जगह जेल में है. हालांकि, न्यायालय ने अभिनेता को भुगतान करने का एक आखिरी मौका भी प्रदान किया है. महू सिविल कोर्ट द्वारा जमानती वारंट जारी किए जाने के बाद अब इस मामले ने और तूल पकड़ लिया है.

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