शेरेटन होटल पर 2.50 लाख रुपए का जुर्माना

इंदौर: शहर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने पर निगम स्वच्छता विभाग की कार्रवाई जारी है. आज इसी मामले में शहर के बायपास पर प्रसिद्ध ग्रांड शेरेटन होटल पर कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान मौके पर ही 2.5 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया गया.नगर निगम स्वच्छता विभाग द्वारा शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कचरा प्रबंधन को लेकर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है. आज निगम स्वास्थ विभाग के दल ने जोन 22 के वार्ड 36, बायपास पर होटल ग्रांड शेरेटन की जांच की.

जांच के दौरान होटल में उत्पन्न होने वाले गीले कचरे का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान नहीं करने और परिसर में ओडब्ल्यूसी मशीन द्वारा गीले कचरे से खाद तैयार नहीं करना पाया गया. साथ ही गीले कचरे का अवैधानिक तरीके से निपटान करने की जानकारी सामने आई. उक्त अनियमितताओं के चलते नगर निगम द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रावधानों के तहत शेरेटन होटल पर 2 लाख 50 हजार रुपए का मौका जुर्माना वसूल किया गया. कार्रवाई के दौरान बल्क सीएसआई विकास कुमार मिश्रा, सीएसआई जोन 22 अनिकेत सिंह, एआरओ जोन 22 सलमान खान एवं बल्क सुपरवाइजर फरहान हुसैन उपस्थित थे.

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