यात्रियों की सूचना न देने पर होटल संचालक पर केस दर्ज

ओंकारेश्वर। थाना मांधाता पुलिस ने होटल युवराज इन के संचालक पंकज भीलाला के खिलाफ यात्रियों की सूचना थाने पर न देने पर अपराध दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार 1 अक्टूबर को सूचना मिली कि मोरटक्का कॉलोनी निवासी पंकज पिता पप्पूसिंह भीलाला अपने होटल में बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहराता है और रजिस्टर में एंट्री करता है, लेकिन इसकी लिखित या मौखिक सूचना थाने पर नहीं दी गई।

यह जिला दंडाधिकारी खंडवा के आदेश क्र. 30/2026 दिनांक 05.10.26 तक प्रभावशील का उल्लंघन है। इस पर थाना मांधाता में अपराध क्र. 325/26 धारा 223(ए) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई है। आरोपी को धारा 35(3) बीएनएसएस का नोटिस दिया गया है, जल्द ही अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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