दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को 10 साल की सजा, अपर सत्र न्यायालय का फैसला 

सीधी। दहेज हत्या के मामले में आरोपियों को अपर सत्र न्यायालय द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। बताया गया कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को सूचनाकर्ता सद्दाम हुसैन पिता सिरताज मोहम्मद निवासी ग्राम हटवा बरहा टोला के द्वारा थाना कमर्जी में इस आशय की मर्ग सूचना दर्ज कराई गई कि वह तीन भाई हैं और सभी लोग हिस्सा-बांट कर अलग-अलग रहते हैं। आज दिनांक 25 अगस्त 2020 को सुबह करीबन 6 बजे उसके भाई सबर हुसैन की औरत हसीना बानो घर के अंदर फांसी लगाकर मरगई है। सूचना के आधार पर मर्ग जांच कायम कर जांच प्रारंभ की गई, जांच के दौरान यह तथ्यल ज्ञात हुआ कि मृतिका की शादी 7 मई 2014 में मुस्लिम रीति रिवाज से ग्राम हटवा बरहा टोला थाना कमर्जी में सिरताज मोहम्मद के लडक़े सबर हुसैन के साथ हुआ था। तब शादी के समय कोई दहेज की मांग नहीं की गई थी। तब अपनी हैसियत अनुसार लडक़ी को सोने-चांदी के जेवरात दिया गया। शादी के तीन साल तक ठीक-ठाक रही और उसके बाद उसके पति सबर हुसैन छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ाई-झगड़ा व निरंतर मारपीट करता था तथा शादी के करीब तीन वर्ष बाद धंधा के लिए गाडी खरीदने के लिए तीन लाख रूपए तथा सोने की चैन व अंगूठी की मांग करने पर भाईयों द्वारा इकठ्ठा कर तीन लाख रूपए दिये, जिससे पिकअप गाड़ी खरीदा। इसके पश्चात भी मृतिका के पति सबर हुसैन, देवर सद्दाम हुसैन व सद्दामहुसैन की औरत देवरानी द्वारा निरंतर मारपीट कर दहेज के लिए प्रताडि़त करने लगे, जिससे मृतिका काफी तंग रहती थी और दिनांक 24 अगस्त 2020 की रात्रि 10 से दिनांक 25 अगस्त 2020 की सुबह 5 बजे के मध्य घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तत्पश्चात अभियुक्त सबर हुसैन, सद्दाम हुसैन एवं सद्दाम हुसैन की औरत साहिबा बानो के विरूद्ध थाना कमर्जी जिला सीधी में अपराध क्रमांक 210/2020 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, 34, भादंस एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय सीधी के समक्ष पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र क्रमांक एसटी/181/2020 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक सुखेन्द्र द्विवेदी के द्वारा अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण सबर हुसैन तनय सिरताज हुसैन उम्र 36 वर्ष, सद्दाम हुसैन तनय सिरताज बक्स उम्र 30 वर्ष, साहिबा बानो पति सद्दाम हुसैन उम्र 22 वर्ष, तीनों निवासी हटवा बरहा टोला, थाना कमर्जी, जिला सीधी मप्र धारा 304 बी, 498, भादवि एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दोषसिद्ध करते हुए तीनों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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