देश में लागू हुए कई नए बदलाव, एलपीजी सब्सिडी से लेकर बैंक एफडी और डिजिटल कानून तक आपकी जेब पर होगा सीधा असर

नई दिल्ली,  नए महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर में कई महत्वपूर्ण और बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं, जिनका सीधा असर आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी और पर्सनल फाइनेंस पर पड़ेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के नए दिशानिर्देशों के तहत घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का लाभ पाने के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन यानी ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया गया है। जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें अब बिना सब्सिडी वाले बाजार भाव पर सिलेंडर खरीदना होगा। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नए नियमों के मुताबिक अब देश के सभी बैंकों को अपनी हर शाखा में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर एक समान ब्याज दरें देनी होंगी, जिससे शाखाओं के आधार पर होने वाले भेदभाव पर रोक लग गई है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट विंडो खुली, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और एनआरआई प्रॉपर्टी टैक्स के नियम बदले

अन्य प्रमुख बदलावों में 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सुपर-सनियर नागरिकों के लिए आज से ‘डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट’ (जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ताकि उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। इसके साथ ही, ‘रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2026’ के लागू होने से जन्म और मृत्यु के समय पर पंजीकरण न कराने पर सख्त कानूनी प्रावधान जुड़ गए हैं, जिसमें दो साल से अधिक की देरी होने पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के आदेश की अनिवार्यता कर दी गई है। आयकर नियमों में राहत देते हुए एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदते समय टीडीएस काटने के लिए अलग से टैन (TAN) नंबर लेने की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है।

135 साल पुराना कानून बदला, डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मिली कानूनी मान्यता और पूर्वोत्तर में एस्पा (AFSPA) की अवधि बढ़ी

देश में डिजिटल बैंकिंग को कानूनी रूप से पूरी तरह मजबूत और पुख्ता बनाने के लिए 135 साल पुराने औपनिवेशिक कानून को बदलकर नया ‘बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, 2026’ लागू कर दिया गया है, जिसके तहत अब बैंकों के डिजिटल, क्लाउड-बेस्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी अदालत में पूरी कानूनी मान्यता मिलेगी। इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हुए मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के अशांत इलाकों में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (AFSPA) की अवधि को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इन तमाम बदलावों से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सख्ती दोनों आने की उम्मीद है।

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