दिव्यऋषि की मौत के मामले में एजेंसी के खिलाफ केस दर्ज

भोपाल। एमपी नगर पुलिस ने करंट की चपेट में आने से दिव्यऋषि तिवारी की मौत के मामले में जांच करते हुए संबंधित एजेंसी के खिलाफ मंलवार को केस दर्ज किया. डीबी.मॉल के सामने कट पाइंट से रोड क्रॉस करते समय वहाँ लगे बिजली के खंभे से हादसा दो दिन पहले हुआ था.

पुलिस के मुताबिक दिव्यऋषि तिवारी की मौत बिजली के खंभे से करंट लगने से हुई है. वह बिजली का खंभा और लोहे की राड को संबंधित एजेन्सी ने उपेक्षापूर्ण ढंग से खुला छोड दिया था. इसके साथ ही लोहे के खंभे व राड मे करेंट आने की संभावना का परीक्षण और सुरक्षा ऑडिट भी नही किया गया, जबकि यह आमजन के आवागमन का स्थान होने से इसे सुरक्षित ढंग से रखा जाना चाहिये था. मामले में संबंधित एजेन्सी की जानकारी लेकर वैधानिक कार्यवाही की गई है. बता दें कि 30 वर्षयी दिव्यऋषि तिवारी पत्रकार कॉलोनी लिंक रोड़ नं. 3 पर रहते थे. 27 सितंबर को शाम करीब 07.30 बजे रोड क्रास करते हुए खंभे से उनका हाथ टच हो गया था.

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