अवैध कॉलोनाइजर्स पर नगर निगम ने की कार्रवाई

छिंदवाड़ा। नगर निगम क्षेत्र में बिना अनुमतियों के अवैध रूप से कॉलोनी निर्माण करने और आम नागरिकों को प्लॉट बेचकर गुमराह करने वाले कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध निगम आयुक्त सी.पी. राय ने प्रकरण दर्ज कराने के निर्देशन जारी किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुसमेली में स्थित 0.202 हेक्टेयर भूमि पर भूमि स्वामी शिवचरण वर्मा, अनिल वर्मा एवं महेंद्र बंदेवार निवासी कुसमेली द्वारा बिना डायवर्सन, कालोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन एवं नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही अनाधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर छोटे-छोटे भूखंडों का विक्रय किया जा रहा था। मामले में हल्के के मौजा पटवारी एवं नगर निगम के उप यंत्री द्वारा संयुक्त रूप से स्थल जांच कर पंचनामा एवं जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बिना किसी अनुमति के अवैध कॉलोनी निर्माण और भूखंड विक्रय की पुष्टि हुई।

इस गंभीर अवहेलना पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम द्वारा संबंधित भू-स्वामियों को अंतिम सूचना पत्र जारी कर जवाब मांगा गया था, किंतु संबंधितों द्वारा आज दिनांक तक कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अंतिम सूचना पत्र का जवाब प्रस्तुत न करने और नियमों का स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर निगम आयुक्त सी.पी. राय ने उक्त कॉलोनी को अनाधिकृत कॉलोनी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही हेतु संबंधित पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम आयुक्त सी.पी. राय ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि शहर में अवैध कॉलोनाइजिंग को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमविरुद्ध काम करने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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