
इंदौर. प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर की शेष राशि जारी करने के बदले 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए ग्राम पंचायत के सहायक सचिव को अलीराजपुर की विशेष अदालत ने चार साल के कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.
मामला 2019 का है, अलीराजपुर जिले की ग्राम पंचायत ऊटी, जनपद उदयगढ़ में सहायक सचिव के पद पर पदस्थ थान सिंह बिलवाल के खिलाफ बालू लक्ष्मण ने लोकायुक्त कार्यालय इंदौर में शिकायत की थी. शिकायत में आरोप था कि प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटीर की शेष राशि निकालने के एवज में सहायक सचिव 30 हजार रुपए मांग रहा है. शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने के बाद लोकायुक्त टीम ने 30 जनवरी 2019 को कार्रवाई की और सहायक सचिव को 30 हजार रुपए लेते रंगे हाथ पकड़ लिया था. मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय अलीराजपुर ने मंगलवार 22 सितंबर को आरोपी को चार चार वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.
