
जबलपुर। फरार इनामी महिला सीएसपी ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ को सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं जोड़ी गईं हैं । एकलपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये। याचिका को सुनने के लिए शुक्रवार को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
गौरतलब है कि कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं में तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। कटनी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था।
याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण में पीसी एक्ट की धारा जोडे जाने की जानकारी एकलपीठ को दी। जिसके बाद एकलपीठ ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए उक्त आदेश जारी किये।
