
जबलपुर। रेलवे स्टेशन और रेल परिसरों में गंदगी फैलाना अब यात्रियों को जेब पर भारी पड़ेगा। रेल मंत्रालय ने सफाई से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए जुर्माने की अधिकतम राशि 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी है। नए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इन्हें लागू भी कर दिया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने पर 2000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
14 साल बाद बढ़ी जुर्माने की राशि
रेल परिसरों में गंदगी फैलाने पर वर्ष 2012 से अधिकतम 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था। अब 14 साल बाद रेलवे ने इसे दोगुना किया है। मंत्रालय का कहना है कि बढ़े हुए जुर्माने का मकसद स्टेशनों और रेल परिसरों में स्वच्छता व्यवस्था मजबूत करना तथा यात्रियों में सफाई के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। रेलवे को उम्मीद है कि सख्ती के बाद लोग सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने से बचेंगे।
