
सतना: शहर में आगामी गणेशोत्सव को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने आयोजकों और डीजे संचालकों के साथ संयुक्त बैठक कर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया और सीएसपी देवेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि किसी भी गैर-पारंपरिक स्थल पर बिना पूर्व प्रशासनिक अनुमति के प्रतिमा स्थापना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. इसके साथ ही एनजीटी के नियमों के तहत रात 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक डीजे और लाउडस्पीकर पर पूर्ण पाबंदी रहेगी, उल्लंघन करने पर उपकरण जब्त कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.
पंडालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि अवैध बिजली कनेक्शन लेने पर रोक रहेगी और एमपीईबी द्वारा तत्काल अस्थायी कनेक्शन दिए जाएंगे. प्रत्येक पंडाल में 24 घंटे चालू रहने वाले सीसीटीवी कैमरे, दो अग्निशामक यंत्र और रात्रि में स्वयंसेवकों की मौजूदगी अनिवार्य होगी. हालिया भारी बारिश और बाढ़ को देखते हुए नदियों के प्राकृतिक जल में उतरकर विसर्जन पर रोक लगाई गई है. विसर्जन केवल प्रशासन द्वारा बनाए गए अस्थायी कुंडों में होगा जबकि 4 फीट से ऊंची प्रतिमाओं का विसर्जन ट्रांसपोर्ट नगर स्थित तालाब में किया जाएगा.
सुरक्षा के मद्देनजर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गहरे पानी के पास न ले जाने की अपील की गई है वहीं घाटों पर क्रेन, गोताखोर और लाइफ जैकेट तैनात रहेंगे. बैठक में एमपीईबी के कार्यपालन यंत्री मृगेंद्र सिंह चंदेल, थाना प्रभारी रावेन्द्र द्विवेदी, सुदीप सोनी, प्रीति विश्वकर्मा सहित नगर निगम के अधिकारी और समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहे.
