17 साल की नाबालिग से शादी, नौ लोगों पर केस


इंदौर. गांधी नगर क्षेत्र में 17 साल 5 माह की नाबालिग बालिका का विवाह कराने के मामले में पुलिस ने दूल्हे, उसके माता पिता सहित नौ लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है.
महिला एवं बाल विकास विभाग की शिकायत पर जांच में सामने आया कि बालिका सिया उर्फ खुशबू का विवाह 24 जून 2026 को ड्रीमवर्ल्ड रिसोर्ट, नेनोद रोड, गोम्मटगिरी में अभिषेक उर्फ ऋतिक सोनी से कराया था. बालिका की उम्र 17 साल 5 माह होने से मामला बाल विवाह की श्रेणी में पाया गया. पुलिस ने अभिषेक सोनी, उसके पिता भवानीशंकर, बालिका के माता पिता राजेंद्र व नीलम सोनी सहित विवाह में शामिल दीपक सोनी, दीपक दसानिया, विजय सोनी, अभय सोनी और रवि सोनी के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9, 10 व 11 में केस दर्ज कर जांच शुरू की है. थाना प्रभारी अनिल यादव ने बताया कि मामले में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.

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