पत्नी की ओर से दायर मामले में हाईकोर्ट ने दी व्यवस्था
जबलपुर। एक महिला ने पति द्वारा दमोह में दायर मामले को जबलपुर स्थानातंरित किये जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने मामले में राहत प्रदान करते हुए जबलपुर में पहले से लंबित दूसरे मामले के साथ दमोह में दायर मामले की सुनवाई किये जाने की व्यवस्था दी है।
याचिकाकर्ता माढ़ोताल जबलपुर निवासी नीता सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रमेंद्र सेन व प्रवीण सेन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता पत्नी का अपने पति दमोह निवासी सुरेंद्र सिंह लोधी से मनमुटाव चल रहा है। पति ने पत्नी को साथ रखने से इन्कार कर दिया है। पत्नी का आरोप है कि पति प्रताडि़त करता था। यही नहीं उसे पुत्री सहित घर से निकाल दिया। इसीलिए अब दोनों किसी तरह गुजर-बसर कर रही हैं। ऐसे में भरण-पोषण राशि अपेक्षित है। इसके लिए जबलपुर की अदालत में केस दायर किया है। जबकि पति ने दमोह की अदालत में एक अन्य केस दायर किया है। चूंकि पत्नी को जबलपुर से दमोह जाने में दिक्कत होगी, अत: पति-पत्नी के विवाद संबंधी प्रकरणों को जबलपुर स्थानांतरित किए जाने की प्रार्थना है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त मांग स्वीकार कर ली।