हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण पर चला बुल्डोजर

सीधी। जिले के जमोड़ी थानांतर्गत बंजारी गांव में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के पालन में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने बड़ी कार्रवाई की गई। न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के लिए मौके पर भारी प्रशासनिक अमला और पुलिस बल तैनात रहा। कार्रवाई के दौरान एक एसडीएम, 7 तहसीलदार, 35 पटवारी, डीएसपी सहित तीन थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण पर प्रशासन का बुल्डोजर चला। बताया गया है कि बंजारी गांव में 0.020 हैक्टर की निजी भूमि पर बसोर जाति के लोगों ने घर बनाया था। न्यायालय के आदेश के बाद आज प्रशासन ने मौके पर घर खाली कराने के बाद बुल्डोजर से अवैध अतिक्रमण धराशायी कराने की कार्रवाई की। इस कार्रवाई को लेकर प्रभावित गरीब परिवार ने अपनी बात रखते हुए प्रशासन के सामने अपनी पीड़ा बताई।

इनका कहना है-

वर्ष 2016 में एसडीएम गोपद बनास ने लल्ली बसोर के नाम आवास के लिए 5 ढ़िस्मिल भूमि का पट्टा दिया गया था। जिस पर रिपिटिशनर अंजू सिंह द्वारा हाईकोर्ट में कहा गया था कि उनको बिना सूचना दिये उनकी भूमि का पट्टा जारी कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर आज अवैध कब्जा हटाने की कार्यवाही की गई।

प्रिया पाठक,एसडीएम गोपद बनास

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