हत्याकांड के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

रतलाम। करीब चार साल पुराने राजू उर्फ राजपाल हत्याकांड में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने आरोपी कालू पिता कांतिलाल और बंटी उर्फ कमलेश को हत्या, अपहरण एवं साक्ष्य मिटाने के अपराध में दोषसिद्ध पाया।अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान के अनुसार मामला थाना शिवगढ़ के से संबंधित है।अभियोजन के अनुसार 4 नवंबर 2022 को ग्राम कालाखेत निवासी राजू उर्फ राजपाल को कुछ लोग जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गए थे। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और 21 नवंबर 2022 को गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जांच के दौरान जामण पाटली की तलाई क्षेत्र से मानव खोपड़ी और अन्य हड्डियां बरामद हुईं। वैज्ञानिक जांच के लिए भेजे गए मानव अवशेषों का डीएनए परीक्षण कराया गया। डीएनए रिपोर्ट में अवशेषों का मिलान मृतक के पिता मांगू उर्फ मांगीलाल के रक्त नमूनों से होने पर राजू उर्फ राजपाल की पहचान स्थापित हुई। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर माना कि आरोपियों ने अन्य सह-आरोपियों के साथ मिलकर राजू उर्फ राजपाल का अपहरण किया, उसके साथ मारपीट कर हत्या की और अपराध के साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को गड्ढे में छिपा दिया।

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड, तथा 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड तथा तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसके अलावा आरोपी कालू को 2 वर्ष का सश्रम कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है। मामले में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने पैरवी की।

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