ओटी टेक्नीशियन का मामला: भर्ती प्रक्रिया में नियम बदलने पर रोक

जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने ओटी टेक्नीशियन भर्ती से जुड़े मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए 13 अगस्त 2026 और 31 मार्च 2026 को जारी संबंधित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। जस्टिस विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने राज्य शासन सहित संबंधित प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।यह मामला भोपाल निवासी चेतन मालवीय सहित अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से भर्ती प्रक्रिया में पात्रता संबंधी प्रावधानों और बाद में किए गए बदलाव को चुनौती दी गई है।

उनका तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद पात्रता की शर्तों में बदलाव करने से पहले से प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। हाईकोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के तहत 13 अगस्त 2026 के आदेश को अंतिम निर्णय तक स्थगित रखने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते चुनौती दिए गए दोनों आदेशों के अमल पर रोक रहेगी। आगे की सुनवाई में शासन और अन्य प्रतिवादियों के जवाब के बाद मामले पर हाईकोर्ट विचार करेगा।

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