जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के अहम आदेश के बाद कक्षा 12 वीं की छात्रा एकता साहू को बड़ी राहत मिली है। रसायन शास्त्र की उत्तर पुस्तिका के स्वतंत्र पुनर्मूल्यांकन में उसके अंक 37 से बढक़र 52.70 हो गए। कोर्ट के समक्ष बोर्ड की ओर से प्रस्तुत उत्तरपुस्तिका को दो स्वतंत्र विशेषज्ञ परीक्षकों ने जांचा था और दोनों ने छात्रा के अंक बढ़ाए। जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई पश्चात् उक्त निर्देश दिये।
हाईकोर्ट ने स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल को छात्रा की नई अंकतालिका जारी करने का निर्देश दिया कि नई अंकतालिका में रसायन शास्त्र में 52 अंक दर्ज किए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड को आदेश की तारीख से 30 दिन का समय दिया गया है। कोर्ट ने छात्रा को संशोधित अंकतालिका प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार की मेधावी छात्र योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता भी दी है। आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को कानून के अनुसार 60 दिन के भीतर उस पर निर्णय लेना होगा। हाईकोर्ट ने इसी के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।
