
रीवा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव गहिरा वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव तमरा राकेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत की गई है. निलंबन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय रीवा रहेगा. इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत वांछित जानकारी न देने तथा कार्यालय के अभिलेख गायब करने एवं वित्तीय अनियमितता का प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है.
पंचायत सचिव निलंबित
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मेहताब सिंह गुर्जर ने ग्राम पंचायत करहिया नम्बर दो के सचिव शिवेन्द्र मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं. सहायक लेखा अधिकारी द्वारा की गई जाँच में सचिव द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी करने, कूट रचित देयकों के भुगतान तथा अन्य गंभीर वित्तीय अनियमितता में दोषी पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पंचायत सेवा अनुशासन तथा अपील नियम 1999 के तहत की गई है. निलंबन अवधि में श्री मिश्रा का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय रीवा रहेगा. इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.
