“हत्यारे पति को आजीवन कारावास

बागली: बुधवार को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा पत्नि की हत्या के मामले में मुन्नाला पिता गणपत निवासी कोथमीर को धारा 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। घटना थाना उदयनगर के ग्राम कोथमीर की है दिनांक 03.01.2024 को रात्रि में मुन्नालाल द्वारा अपनी पत्नी सीताबाई के साथ लकडी से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी घटना दिनांक को आरोपी मुन्नालाल का विवाद उसकी पत्नी से खाना बनाने की बात को लेकर हो गया था, झगडे में आरोपी ने धावडे की लकडी व सरिये से उसकी पत्नी के साथ मारपीट की थी। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष 11 साक्षीयों का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया, उक्त साक्षीयों में आरोपी मुन्नालाल के पुत्र द्वारा ही यह बताया कि वह गाव में इंदल के कार्यकम मे से घर लौटा तो अपनी माता को बेसुध अवस्था में पडा हुआ पाया आरोपी द्वारा उसकी मां के साथ मारपीट करना बताया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षीयों ने घटना का समर्थन किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा आरोपी मुन्नालाल को दोषसिद्ध करार दिया व आरोपी को उसकी पत्नी की हत्या के संबंध में दोष सिद्ध पाते हुये सश्रम आजीवन कारावास व 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन की और से कुशल पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक, अखिलेश मण्डलोई, तहसील बागली, जिला देवास द्वारा की गई व मुंशी मगन बामनीया व महेन्द्र मण्डलोई का विशेष सहयोग रहा। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड की राशि जमा नही किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाने का आदेश किया।

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