
धार। नगर में शांति व्यवस्था बिगाडऩे, महिलाओं एवं छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने, उनका पीछा करने, अश्लील हरकतें करने तथा शासकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं में व्यवधान डालने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के क्रम में पुलिस थाना कोतवाली, धार द्वारा एक बड़ा और सराहनीय आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में कुख्यात गुंडा व असामाजिक अपराधी मोइन खान पिता महमूद खान (निवासी: गुलमोहर कॉलोनी, धार) तथा उसके अन्य अज्ञात असामाजिक साथीगण के विरुद्ध संस्थानों में अनाधिकृत प्रवेश कर अभद्रता करने, महिलाओं व युवतियों को परेशान करने, अश्लील हरकतें करने, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने के गंभीर आरोपों के तहत प्राथमिकी (स्नढ्ढक्र) दर्ज की गई है।
उल्लेखनीय है कि आरोपी मोइन खान एक आदतन व कुख्यात अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी कई गंभीर धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी द्वारा आए दिन महिलाओं व युवतियों को निशाना बनाया जाता रहा है। विशेष रूप से पीजी कॉलेज धार में पढ़ाई करने आने वाली छात्राओं को अनाधिकृत रूप से कॉलेज परिसर में प्रवेश कर परेशान करना, उनका पीछा करना, उनके साथ अश्लील हरकतें व छींटाकशी करना इसकी आदत बन चुकी है। आरोपी मोइन खान के इस आतंक व असामाजिक कृत्यों से पीजी कॉलेज में पढऩे वाली कई छात्राएं और महिलाएं लंबे समय से बेहद परेशान व भयभीत हैं। पुलिस प्रशासन की तत्परता की सराहना इस अत्यंत संवेदनशील मामले में थाना प्रभारी कोतवाली पुलिस धार की कार्यप्रणाली बेहद प्रशंसनीय और अनुकरणीय रही है। थाना प्रभारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना किसी विलंब के समय रहते त्वरित एवं कठोर कदम उठाया।
थाना प्रभारी और उनकी टीम की इस मुस्तैदी व मजबूत कार्रवाई से पीड़िता तथा पीजी कॉलेज की छात्राओं को इन असामाजिक व आपराधिक तत्वों के भय से मुक्ति मिली है। पुलिस प्रशासन की इस समयबद्ध कार्रवाई से नगर की महिलाओं में सुरक्षा का विश्वास बढ़ा है और असामाजिक तत्वों के हौसले पस्त हुए हैं। नगर के प्रबुद्ध नागरिकों एवं महिलाओं द्वारा थाना प्रभारी एवं पुलिस टीम की इस निष्पक्ष व त्वरित कार्रवाई की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है। दर्ज धाराओं एवं अपराध का विवरण पुलिस द्वारा कुख्यात अपराधी मोइन खान (पिता महमूद खान) एवं उसके अज्ञात साथीगण के कृत्य पर भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्), 2023 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की निम्नलिखित गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है:भारतीय न्याय संहिता (क्चहृस्), 2023 धारा 296(ड्ड): सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना तथा महिलाओं/युवतियों से छींटाकशी व अश्लील हरकतें करना। धारा 351(2): आपराधिक धमकी देना, जान से मारने की धमकी देना एवं भय का माहौल पैदा करना। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 धारा 3(1)(ह्म्): सार्वजनिक स्थान पर जानबूझकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करना। धारा 3(1)(ह्य): जातिगत टिप्पणी कर प्रताड़ित करना एवं गालियां देना। घटना का संक्षिप्त विवरण प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी मोइन खान (पिता महमूद खान) द्वारा पूर्व में भी कार्यस्थल पर अनुशासनहीनता एवं अव्यवस्था फैलाने पर संस्थान से निष्कासित किया जा चुका था। इसके बावजूद आरोपी अपने अज्ञात साथियों के साथ अनाधिकृत रूप से अस्पताल परिसर में घुसा और महिला कर्मचारियों व युवतियों के साथ अभद्रता की, उनका पीछा कर अश्लील हरकतें कीं तथा मना करने पर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस धार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी मोइन खान एवं उसके साथियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण (स्नढ्ढक्र हृश. 0448/2026) पंजीकृत कर लिया है। थाना प्रभारी के निर्देशन में पुलिस प्रशासन द्वारा मामले की गहन जांच की जा रही है और आरोपी के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड खंगालते हुए सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं।
