
भोपाल। मध्यप्रदेश पुलिस ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में त्वरित कानूनी कार्रवाई और ठगी की राशि को समय रहते फ्रीज कराने के उद्देश्य से e-Zero FIR व्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है। अब ₹25 हजार या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में e-Zero FIR दर्ज की जा सकेगी। पहले इसकी सीमा ₹1 लाख थी।
मध्यप्रदेश में 25 दिसंबर 2025 को शुरू की गई e-Zero FIR व्यवस्था के तहत पुलिस त्वरित एफआईआर प्रक्रिया शुरू करने, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ समन्वय कर ठगी की रकम को सुरक्षित कराने की कार्रवाई करती है।
25 दिसंबर 2025 से 31 जुलाई 2026 तक प्रदेश में कुल 4,888 e-Zero FIR दर्ज की गईं। इनमें झाबुआ, डिंडोरी, अशोकनगर, मऊगंज, सिवनी और राजगढ़ सहित कई जिलों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा।
पुलिस ने नागरिकों से साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन पर सूचना देने अथवा राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। पुलिस के अनुसार ठगी के बाद शुरुआती ‘गोल्डन ऑवर’ रकम वापस हासिल करने में बेहद महत्वपूर्ण होता है।
