
ग्वालियर, बिलौआ अवैध खनन मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए माइनिंग विभाग के अधिकारी से पिछले 2 माह का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने कलेक्टर की जिम्मेदारी भी तय कर दी है।
कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर रिकॉर्ड छिपाया गया या गलत जानकारी दी गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।
न्यायालय ने यह भी कहा कि सीसीटीवी निगरानी से बचने के लिए यदि अनाधिकृत मार्गों से खनिज भरे ट्रक निकलते हैं तो इसकी पूरी जवाबदेही ग्वालियर कलेक्टर की होगी।
*निरीक्षण के दिए निर्देश*
कोर्ट ने निरीक्षण अधिकारी को निर्देश दिए कि वह उसी दिन स्थल पर जाकर प्रतिबंधित और संचालित खदानों के मार्गों की लिखित रिपोर्ट पेश करें। मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई है, जिसमें मांगा गया रिकॉर्ड और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
