जबलपुर:मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड के महाप्रबंधक को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता के अनुकंपा नियुक्ति के अभ्यावेदन पर विचार कर उचित निर्णय पारित करें।
इसके लिए 90 दिन की मोहलत दी गई है। शहडोल निवासी बुधनी बैगा की ओर से आनंद कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ने 2 मार्च 2022 को एसईसीएल के जीएम को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया था। कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
