जबलपुर: श्रम आयुक्त कार्यालय मध्य प्रदेश इंदौर द्वारा सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के बीच जारी औद्योगिक विवाद को अधिनिर्णय के लिए श्रम न्यायालय जबलपुर को सौंप दिया गया है। यह आदेश उप श्रमायुक्त इंदौर द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10,1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया है।
मामला रीवा निवासी सेवानिवुक्त कर्मचारी दीपांशु पाठक पिता राजेन्द्र कुमार पाठक और सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई के मैनेजिंग डायरेक्टर ,फील्ड एचआर के बीच का है। कर्मचारी द्वारा सेवापृथक्कीकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी। श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्रम न्यायालय जबलपुर यह तय करेगा कि आवेदक का सेवापृथक्कीकरण वैध एवं उचित है या नहीं। यदि यह फैसला अनुचित पाया जाता है तो आवेदक किस सहायता का पात्र होगा और उसके नियोक्ता को इस संबंध में क्या निर्देश दिए जाने चाहिए इस पर श्रम न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
