
भोपाल। राजधानी के पॉस एरिया अरेरा कालोनी सहित रोहितनगर और बावडिय़ा कला क्षेत्र की आवासीय भवनो में संचालित व्यवसायिक भवनों और दुकानों पर सील बंद करने की कार्रवाई कल से शुरू हो जाएगी. इसके लिए निगम के भवन अनुज्ञा शाखा ने नोटिस जारी कर दिए हैं. यह नोटिस शुक्रवार को लगभग 80 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भेजे गए हैं. अगर इन्होंने 24 घंटे में अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान खाली नहीं किए तो इन सभी को नगर निगम सील करने की कार्रवाई करेगी. यह जानकारी नगर निगम के उपायुक्त भुवन गुप्ता ने दी है. उन्होंने आगे बताया कि अरेरा कालोनी, बावडिय़ा कला और रोहित नगर में लगभग 450 व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर 10 दिन का नोटिस दिया गया है. 10 दिन में अगर कोई जवाब नहीं देते हैं तो 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर इन सभी पर सील बंद करने की कार्रवाई की जाएगी. राजधानी में अभी तक आवासीय कालोनी में निगम के द्वारा 1500 अवैध प्रतिष्ठानों को चिन्हित किया गया. और आगे भी इसी तरह के चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है. इन सभी को नोटिस जल्द ही दिए जाने हैं. इन आवासीय कालोनियों में अस्पताल, कोचिंग, स्कूल, जनरल स्टोर, कपडें़ और ज्वेलर्स के शॉरुम सहित अन्य दुकानें संचालित की जा रही हैं.
