नई दिल्ली, इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने मेघालय सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी जमानत को रद्द कर दिया है और उसे आगामी तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है।
ट्रायल कोर्ट को छह महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को यह सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इस हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई छह महीने के भीतर पूरी की जाए। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समयसीमा में ट्रायल पूरा नहीं होता है, तो आरोपी दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है।
मेघालय सरकार की दलील और तकनीकी त्रुटि पर चर्चा
सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने मेघालय सरकार की ओर से पैरवी करते हुए दलील दी कि जमानत आदेश में हुआ टाइपिंग का एरर केवल एक तकनीकी त्रुटि थी, जिसके आधार पर गंभीर हत्या के मामले में राहत नहीं दी जा सकती। इन सभी पक्षों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च अदालत ने यह बड़ा फैसला सुनाया है।

