
रीवा, जिले में शराब के अवैध निर्माण बिक्री तथा परिवहन पर लगातार कार्यवाही की जा रही है. आबकारी टीम ने ग्राम चौखण्डी तथा आसपास के चार गांवों में कार्यवाही करके अवैध शराब बनाने के 9 प्रकरण दर्ज किये हैं. इनमें आबकारी अधिनियम के तहत 1220 किलो ग्राम महुआ लाहन तथा 75 लीटर हाथ भ_ी से अवैध शराब बरामद की गई है. इसकी कुल कीमत एक लाख 33 हजार 250 रूपये है. इस संबंध में सहायक आयुक्त आबकारी अनिल जैन ने बताया कि ग्राम चौखण्डी में दिनेश पासी के मकान से 180 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 25 लीटर हाथ भ_ी मदिरा एवं गायत्री पासी के मकान से 180 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 25 लीटर हाथ भ_ी शराब जप्त की गई. ग्राम हरदोली मे कुसुम कली कोल के मकान से 100 किलोग्राम महुआ लाहन, कल्लू देवी कोल के मकान से 160 किलोग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया. ग्राम कोल्हुआ में सुनीता कोल के मकान से 160 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 5 लीटर हाथ भ_ी शराब एवं संतोष कुमार के मकान से 160 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 5 लीटर हाथ भ_ी शराब जप्त की गई. इसी ग्राम में जानकी कोल के मकान से 160 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 5 लीटर हाथ भ_ी शराब जप्त की गई. इसी तरह आबकारी टीम ने ग्राम झिरीरा में दुअसिया कोल के मकान से 120 किलोग्राम महुआ लाहन तथा 5 लीटर हाथ भ_ी शराब एवं ग्राम पटेहरा मे जसरीन बानो के मकान से 5 लीटर हाथ भ_ी शराब जप्त की. इन सबके विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क)(च)के तहत प्रकरण दर्ज कार्यवाही की गई. इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी अखिलेश्वर सिंह ठाकुर, अजय श्रीवास्तव, आरक्षक-वेदप्रकाश तिवारी, आशीष गुप्त, अतुल बागरी, सुमित पयासी, राहुल पाण्डेय, आकांक्षा द्विवेदी, अपर्णा सोधिया, रीतू कोरी आबकारी टीम में शामिल रहे.
