
जबलपुर। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में नया मोड़ आया। जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस विनय सराफ की विशेष युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले की सुनवाई अब 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण प्रकरण में बहस पूरी होने के बाद की जाएगी। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तीन अगस्त निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत किया। विशेष पीठ ने स्पष्ट किया कि इस बीच राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले सभी पदोन्नति आदेश इस मामले में हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे।
वर्तमान में प्रशासनिक न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति विनय सराफ की विशेष पीठ 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों की रोजाना (डे-टू-डे) सुनवाई कर रही है। ओबीसी आरक्षण मामले में बहस पूरी होने के बाद प्रमोशन में आरक्षण प्रकरण पर विस्तृत सुनवाई शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति विनय सराफ दोनों विशेष पीठों का हिस्सा हैं।
