अवैध मंदिर बनाकर करते हैं नियम विरूध्द गतिविधियां

अनावेदकों को जवाब पेश करने मिला समय

जबलपुर। अवैध रूप से मंदिर स्थापित कर नियम विरुद्ध गतिविधियां संचालित किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सक्सेना तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने अनावेदकों को जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

याचिकाकर्ता अनुराग सक्सेना की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि एमबीईबी कॉलोनी में लगभग तीन सौ परिवार रहते हैं। कॉलोनी से लगा हुआ 90 प्रतिशत एरिया ग्रीन बेल्ट या वन विभाग में आता है। अनावेदक सुरेश कुमार अय्यर ने सरकारी जमीन पर सिध्द हनुमान मंदिर का निर्माण किया है। मंदिर में अत्याधिक तीव्र आवाज में लाउड स्पीकर बनाया जाता है।

इसके अलावा उन्होने मंदिर के पास ही सांची पार्लर का टपरा रख लिया है। टपरे से सिगरेट, गुटखा सहित अन्य नशीले सामान बेचा जाता है। जिसके कारण सांची पार्लर में असामाजिक तत्वों का जमघट लगा रहता है। जिसके कारण सड़क से निकलने वाली महिलाओं व कॉलोनी वासियों को परेशानी का सामना करना पडता है। याचिका में गृह विभाग, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा सुरेश कुमार अय्यर को अनावेदक बनाया गया था। याचिका की सुनवाई की सुनवाई के दौरान अनावेदकों की तरफ से जवाब पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।

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