
नीमच। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, नीमच ने लूट एवं अपहरण के एक महत्वपूर्ण मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती एवं अपर लोक अभियोजक इमरान खान ने प्रभावी पैरवी की।
जिला लोक अभियोजक श्री बाहेती ने बताया कि 24 अक्टूबर 2023 को फरियादी पदमसिंह राठौर के साथ स्पेंटा पेट्रोल पंप क्षेत्र से चाकू की नोक पर अपहरण कर बरूखेड़ा रोड स्थित ईंट भट्टों पर ले जाकर मारपीट की गई। आरोपियों ने फरियादी के कान की सोने की बालियां, चांदी की चेन और मोबाइल लूट लिया तथा मोबाइल के माध्यम से 30 हजार रुपए अन्य खाते में ट्रांसफर करा लिए।
प्रकरण में थाना नीमच सिटी पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, कॉल डिटेल एवं लोकेशन के आधार पर आरोपियों अर्जुन उर्फ बाबू पिता निर्भयसिंह सौंधिया एवं तेज उर्फ तेजू पिता रामदयाल राठौर को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 33 हजार रुपए नगद भी बरामद किए गए।
प्रकरण की सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेन्द्र सिंह राजपूत ने दोनों आरोपियों को धारा 394/34 के तहत 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रुपए अर्थदंड, तथा धारा 365/34 के तहत 4-4 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। निर्णय के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। प्रकरण के विचारण के दौरान प्रधान आरक्षक छगन यादव ने भी अभियोजन पक्ष को आवश्यक सहयोग प्रदान किया।
