भोपाल में बड़ा खुलासा! एक्सपायरी डेट मिटाकर बेचा जा रहा था खाद्य सामान, FSSAI ने फर्म का लाइसेंस किया सस्पेंड

भोपाल। साप्ताहिक बाजारों में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले कारोबारियों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर के निर्देश पर करोंद-भानपुर इलाके में छापेमारी कर मैसर्स राइजर इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड का FSSAI पंजीयन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जांच के दौरान टीम को ऐसे खाद्य उत्पाद मिले, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मिटाई गई थी, जबकि कई पैकेटों पर निर्माता का नाम, बैच नंबर और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर भी दर्ज नहीं था।

कार्रवाई के दौरान कॉर्न फ्लोर और मिलेट पैनकेक समेत कई खाद्य उत्पादों के सैंपल जब्त कर जांच के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक, एक्सपायरी या संदिग्ध खाद्य उत्पादों को भारी छूट के नाम पर साप्ताहिक बाजारों में बेचा जा रहा था। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित फर्म के खिलाफ FSS Act, 2006 के तहत कोर्ट में मामला दर्ज किया जाएगा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यापारी को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल के अन्य इलाकों में भी नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर ऐसे कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।

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