
इंदौर. धार रोड स्थित राधा नगर में हुए हत्या के मामले में करीब तीन साल जेल में रहने के बाद दो आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस विवेचना में गंभीर खामियां पाते हुए माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा.
अभियोजन के अनुसार 9 जुलाई 2023 की रात करीब 10.30 बजे राधा नगर स्थित मैदान में कलाली के पास कमल की ईंट पत्थरों से हमला कर हत्या कर दी गई थी. मामले में चंदन नगर पुलिस ने कान्हा भावर और रवि मेड़ा को गिरफ्तार किया था. पुलिस का दावा था कि शराब पीने के दौरान एक आरोपी की मां से कथित संबंधों को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. मुकदमे की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी 2 वर्ष 11 माह 17 दिन जेल में रहे. ट्रायल के दौरान एफएसएल जांच, जब्ती और विवेचना से जुड़े साक्ष्यों में कई खामियां सामने आईं. अदालत ने माना कि पुलिस आरोपों के समर्थन में पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिससे अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित नहीं हुआ. इसी आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश अयाज मोहम्मद की अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया. आरोपियों की ओर से अधिवक्ता कपिल शुक्ला और नीलेश चौहान ने पैरवी की.
