एक और दो रुपए के सिक्के न लेने पर की जाएगी कार्यवाही

रीवा:जिला प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी वैध सिक्कों को बिना उचित कारण स्वीकार करने से इंकार करना तथा उनके संबंध में भ्रामक अफवाह फैलाना जनहित के प्रतिकूल है, जिला दण्डाधिकारी रीवा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

धारा 223 के अंतर्गत आदेश की अवज्ञा की प्रकृति एवं परिणामों के अनुसार कारावास, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. उल्लेखनीय है कि जिले के समस्त नागरिकों, व्यापारियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, परिवहन संचालकों, सेवा प्रदाताओं एवं बैंक शाखाओं को सूचित किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक एवं दो के सिक्के पूर्णत: वैध मुद्रा है तथा पूरे देश में विधिवत प्रचलन में हैं. इन सिक्कों को स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट न रखा जाए.

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