धनपुरी नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ शिकायत पर लें फैसला

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने धनपुरी नगर परिषद अध्यक्ष रविंदर कौर छावड़ा के जाति प्रमाण-पत्र से जुड़े विवाद में शहडोल कलेक्टर को 90 दिन के भीतर शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इस आदेश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया।

यह याचिका धनपुरी नगर परिषद के पार्षद आनंद कचेर, भोला प्रसाद पनिका और स्कंद कुमार सोनी की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अध्यक्ष रविंदर कौर छावड़ा ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा, जबकि उनका पूर्व का ओबीसी प्रमाण-पत्र एसडीओ द्वारा निरस्त किया जा चुका था। इसके बावजूद उन्होंने नया जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ब्रजेश मिश्रा और कमलेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि इस संबंध में 24 मार्च 2026 को शहडोल कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी, लेकिन कई महीने बीतने के बाद भी उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर को निर्देश दिया कि शिकायत का विधि अनुसार परीक्षण कर 90 दिनों के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए। न्यायालय ने उक्त निर्देश के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।

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