नयी दिल्ली, 08 जुलाई (वार्ता) सरकार ने दवा आपूर्ति व्यवस्था को और भी मजबूत तथा सुगम बनाने के लिए नवी मुंबई हवाई अड्डे के रास्ते से भी औषधियों के आयात की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में मुंबई के पास इस हवाई अड्डे का परिचालन अभी हाल ही शुरू हुआ है। वहां से भी औषधियों के आयात की सुविधा शुरू होने के बाद अब देश भर में सड़क, रेल, पोत और वायु मार्गों से जुड़े ऐसे कुल प्रवेश स्थलों की संख्या 42 हो गयी है जहां के रास्ते दवाओं का आयात किया जा सकता है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार औषधि नियम, 1945 के नियम 43ए में संशोधन करके अब नवी मुंबई को उन हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है जिनके माध्यम से देश में औषधियों का आयात किया जा सकता है। यह अधिसूचना औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श के बाद जारी की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इस संशोधन से दवाइयों की सुगम आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक्स अवसंरचना मजबूत होगी और देश में दवाओं के आयात के लिए एक नया विकल्प उपलब्ध होने से आयातकों को अधिक सुविधा मिलेगी।

