गोवा हाउसिंग प्रोजेक्ट मामले में सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट का नोटिस, कोस्टल नियमों के कथित उल्लंघन पर मांगी सफाई

पणजी, बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की कंपनी ‘क्लासिक सिटी इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा गोवा के कैंडोलिम में बनाए गए एक लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर कानूनी संकट गहरा गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने ‘कैलांगुट निर्वाचन क्षेत्र फोरम’ द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप है कि यह निर्माण कार्य पर्यावरण कानूनों और तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन करता है, जिसमें नदी की हाई टाइड लाइन के बेहद करीब अवैध ढांचे और स्विमिंग पूल बनाए गए हैं।

मंजूर नक्शों से अलग निर्माण के दावे

शिकायतकर्ता संगठन ने न केवल पर्यावरण नियमों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है, बल्कि निर्माण कार्य में तकनीकी खामियों को भी उजागर किया है। याचिका के अनुसार, मौके पर खड़े विला और अन्य ढांचे स्थानीय प्रशासन द्वारा स्वीकृत मूल नक्शों से पूरी तरह मेल नहीं खाते हैं। साथ ही, कैंडोलिम ग्राम पंचायत द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल में जारी किए गए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को भी अदालत में चुनौती दी गई है, जिसमें मंजूरी प्रक्रिया के दौरान भारी अनियमितताओं का दावा किया गया है।

सरकारी एजेंसियों की बढ़ी जवाबदेही

हाई कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न केवल सलमान खान की कंपनी, बल्कि गोवा सरकार, गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्थानीय ग्राम पंचायत और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को भी प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी संबंधित सरकारी विभागों और संबंधित कंपनी से मामले पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। अब सभी पक्षों की नजरें आगामी अदालती सुनवाई पर टिकी हैं, जहां निर्माण की वैधता और नियमों के अनुपालन की गहन जांच की जाएगी।

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